महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि जिन गाड़ियों पर अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में वाहन बिना नई नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं। 31 दिसंबर की समयसीमा समाप्त हो चुकी है और अब विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों को फाइन देना पड़ेगा।

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कई बार बढ़ाई गई आखिरी तारीख
शुरुआत में महाराष्ट्र में HSRP लगाने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। लेकिन वाहन मालिकों को सुविधा देने के लिए इसे 30 जून, फिर 15 अगस्त, 30 नवंबर और अंत में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक लाखों वाहनों ने नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है। नागपुर जिले में ही करीब 13 लाख से ज्यादा वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए परिवहन कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आरटीओ की कार्रवाई योजना
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (रूरल) विजय चव्हाण ने बताया कि आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें अब उन गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाएंगी जिन्होंने HSRP नहीं लगाई है। हालांकि जिन वाहन मालिकों ने 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है या समय स्लॉट बुक कर रखा है, उनकी गाड़ियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। आरटीओ का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षा मानकों का पालन करवाना है।
गाड़ियों के ट्रांसफर और लोन प्रक्रिया पर रोक
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी, उनकी अन्य सेवाओं पर भी रोक लगाई जाएगी। ऐसे वाहनों का ट्रांसफर, लोन की रीपेमेंट प्रक्रिया, री-रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यूअल फिलहाल नहीं किया जाएगा। यह निर्णय वाहन मालिकों को नियमों के प्रति जागरूक करने और परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है।
क्या फिर से बढ़ सकती है डेडलाइन?
हालांकि कुछ अधिकारी मानते हैं कि राज्य में अब भी लाखों वाहन HSRP से वंचित हैं, जिससे एक और बार तारीख बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विभाग की ओर से इसे अंतिम चेतावनी माना जा रहा है। इसलिए वाहन मालिकों को जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में नई नंबर प्लेट लगवानी चाहिए ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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कितना देना होगा जुर्माना?
HSRP न लगवाने वाले वाहन मालिकों पर पहली बार में ₹1,000 का फाइन लगाया जा सकता है। यदि वही वाहन दोबारा बिना प्लेट के पाया गया तो यह जुर्माना ₹5,000 से ₹10,000 तक बढ़ जाएगा। यह नियम राज्य की सभी निजी और व्यावसायिक गाड़ियों पर समान रूप से लागू होगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
वाहन मालिक transport.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और HSRP नंबर प्लेट की बुकिंग कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी भरने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एक रसीद प्राप्त होगी जिसे ट्रैफिक पुलिस को दिखाकर वे किसी कार्रवाई से बच सकते हैं, जब तक उनकी प्लेट फिट नहीं हो जाती।
सरकार की अपील
सरकार ने विशेष रूप से 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों के मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द HSRP लगवाएं। विभाग के अनुसार, यह केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। HSRP प्लेट होने से वाहन चोरी जैसी घटनाओं में कमी आती है और दुर्घटनाओं में वाहन पहचानना आसान होता है। इसलिए सरकार की अपील है कि सभी वाहन मालिक कानून का पालन करें और समय रहते अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।
















