
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, अब प्रदेश के सभी जिलों में दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, यह नियम तत्काल प्रभाव से राज्य के हर कोने में लागू कर दिया गया है।
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हर जिले में सघन चेकिंग अभियान
परिवहन विभाग और यूपी ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब केवल बाइक चलाने वाले का हेलमेट पहनना काफी नहीं होगा यदि पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो वाहन का चालान काटा जाएगा, शासन के निर्देशों के बाद प्रदेश के सभी छोटे-बड़े जिलों के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।
कितना लगेगा जुर्माना?
नए नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस सख्त रुख अपना रही है, बिना हेलमेट पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इतना ही नहीं, बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
CCTV और ई-चालान से पैनी नजर
अब चालान से बचना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस मैन्युअल चेकिंग के साथ-साथ स्मार्ट सिटी कैमरों का भी भरपूर उपयोग कर रही है, चौराहों पर लगे हाई-टेक CCTV कैमरों के जरिए ऑटोमैटिक ई-चालान जनरेट किए जा रहे हैं, जो सीधे वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे।
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सुरक्षा मानकों का रखें ध्यान
प्रशासन ने अपील की है कि केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें, यह भी ध्यान रखें कि हेलमेट ISI मार्क वाला ही हो, क्योंकि घटिया क्वालिटी के हेलमेट पहनने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
यात्री अपने वाहन के चालान की स्थिति जानने के लिए यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
















