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Driving Tips: ओरिजिनल कागज नहीं हैं? इस एक मैसेज से ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान

अक्सर लोग जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की आरसी (RC) घर पर भूल जाते हैं और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर भारी-भरकम चालान का डर सताने लगता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के नियमों के अनुसार, अगर आपके पास फिजिकल कागजात नहीं हैं, तो भी आपका चालान नहीं कटेगा

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Driving Tips: ओरिजिनल कागज नहीं हैं? इस एक मैसेज से ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान
Driving Tips: ओरिजिनल कागज नहीं हैं? इस एक मैसेज से ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान

अक्सर लोग जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की आरसी (RC) घर पर भूल जाते हैं और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर भारी-भरकम चालान का डर सताने लगता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के नियमों के अनुसार, अगर आपके पास फिजिकल कागजात नहीं हैं, तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। 

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इन दो ऐप्स का करें इस्तेमाल

सरकार ने IT Act, 2000 के तहत डिजिटल दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी है, इसके लिए आपको अपने फोन में ये दो सरकारी ऐप्स रखने होंगे: 

  • DigiLocker: इस ऐप में आप अपने आधार, डीएल और आरसी को डिजिटल रूप से “इशू” कर सकते हैं। DigiLocker में मौजूद दस्तावेजों को ओरिजिनल के बराबर माना जाता है।
  • mParivahan: यह ऐप विशेष रूप से परिवहन सेवाओं के लिए है। इसमें आप अपनी गाड़ी का नंबर और डीएल डालकर वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, जिसे ट्रैफिक पुलिस eChallan सिस्टम के जरिए वेरिफाई कर सकती है। 

सावधानी: फोटो या स्कैन कॉपी नहीं चलेगी 

अक्सर लोग अपने दस्तावेजों की फोटो खींचकर फोन की गैलरी में रखते हैं या व्हाट्सएप पर मंगाते हैं, ध्यान रहे किगैलरी में रखी फोटो या पीडीएफ को पुलिस मानने से इनकार कर सकती है, दस्तावेज केवल आधिकारिक ऐप्स के “Issued” सेक्शन में होने चाहिए ताकि पुलिस उन्हें स्कैन कर सके। 

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सावधान! फर्जी चालान के मैसेज से बचें

आजकल साइबर अपराधी ट्रैफिक चालान के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं। Business Standard की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों को मैसेज में चालान भरने का लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अपना चालान हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर ही चेक करें।

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