
अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट कराने जा रहे हैं, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के ताजा नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अक्सर लोग अपडेट की रिक्वेस्ट डालने के बाद उसे कैंसिल कर देते हैं या फिर गलत दस्तावेजों के कारण रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपकी फीस वापस मिलेगी या नहीं, इसके लिए UIDAI ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं।
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कब मिलेगा पूरा पैसा वापस?
UIDAI के अनुसार, यदि आपने ऑनलाइन ‘myAadhaar’ पोर्टल के जरिए अपडेट रिक्वेस्ट डाली है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। रिफंड के नियम इस प्रकार हैं:
- अगर आप myAadhaar Dashboard में जाकर ‘Request’ सेक्शन से अपनी अर्जी खुद कैंसिल करते हैं, तो भुगतान की गई राशि आपके खाते में 21 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी, ध्यान रहे कि यह विकल्प तभी तक उपलब्ध है जब तक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए आगे न बढ़ी हो।
- यदि भुगतान के बाद तकनीकी खराबी के कारण पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) जेनरेट नहीं होती है, तो भी पैसा 21 दिनों में खुद-ब-खुद वापस आ जाएगा।
- अगर आपने आधार सेवा केंद्र के लिए बुक किया गया अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है, तो भी रिफंड की प्रक्रिया 7 से 21 दिनों में पूरी हो जाती है।
इन स्थितियों में नहीं मिलेगा कोई रिफंड
कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां आपकी फीस डूब सकती है:
- रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पर: अगर आपने गलत दस्तावेज अपलोड किए हैं और UIDAI द्वारा आपकी अपडेट रिक्वेस्ट “Rejected” कर दी जाती है, तो आप रिफंड का दावा नहीं कर सकते, प्राधिकरण इसे “Served” (सेवा प्रदान की गई) मानता है।
- प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद: एक बार जब आपकी रिक्वेस्ट सिस्टम द्वारा वेरिफिकेशन के लिए उठा ली जाती है, तो उसे कैंसिल करने का विकल्प खत्म हो जाता है।
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जरुरी जानकारी
- फिलहाल UIDAI ने ‘myAadhaar’ पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा को 14 जून 2026 तक मुफ्त रखा है।
- यदि 21 दिनों के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
















