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हिजाब पहनकर सोने की खरीद पर रोक! बिहार सरकार का नया फैसला, देश में पहली बार लागू हुआ नियम

देश में पहली बार बिहार के ज्वेलरी मार्केट में चेहरे ढककर आने वाले ग्राहकों पर पूरी तरह रोक। जानिए कैसे यह नया नियम चोरी-लूट को रोकने और दुकानदारों-ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा।

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हिजाब पहनकर सोने की खरीद पर रोक! बिहार सरकार का नया फैसला, देश में पहली बार लागू हुआ नियम
हिजाब पहनकर सोने की खरीद पर रोक! बिहार सरकार का नया फैसला, देश में पहली बार लागू हुआ नियम

बिहार के सर्राफा बाजार (Jewelry Market) में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य में अब हिजाब-Hijab, नक़ाब-Niqab, हेलमेट-Helmet या कोई भी ऐसा परिधान जिसमें चेहरा पूरी तरह ढका हो, पहनकर सोना-चांदी (Gold & Silver) खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

यह निर्णय ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन (AIJGF) के बिहार प्रांत अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में लिया गया है और यह कल से पूरे राज्य में लागू होगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी धर्म या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा-Security कारणों से उठाया गया है।

सुरक्षा कारणों से लिया गया अहम फैसला

अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि हाल के समय में ज्वेलरी दुकानों में लूट-Robbery और चोरी-Theft की घटनाओं में तेजी देखी गई है। कई मामलों में अपराधी फुल हेलमेट, नक़ाब या घूंघट पहनकर 3-4 के समूह में दुकान में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने पर सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras) में उनकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है।

उन्होंने कहा,
“यह निर्णय किसी धार्मिक भावनाओं को लेकर नहीं है। यह केवल सुरक्षा-सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है ताकि दुकानदार और ग्राहक दोनों सुरक्षित रहें।”

AIJGF का तर्क है कि इस नियम के लागू होने के बाद चोरी और लूट की घटनाओं-Crime Incidents में कमी आएगी और पुलिस को संदिग्धों की पहचान करने में आसानी होगी।

सोने-चांदी की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर

फेडरेशन के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड-Record स्तर पर हैं।

  • 10 ग्राम सोने (Gold per 10g) की कीमत करीब ₹1,40,000
  • 1 किलो चांदी (Silver per kg) की कीमत करीब ₹2,50,000

इतनी हाई-वैल्यू कमोडिटी-High Value Commodity होने के कारण ज्वेलरी दुकानों को अपराधियों के लिए लक्ष्य-Target बनना पड़ रहा है।

व्यापारियों का समर्थन

बिहार के ज्वेलरी व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब दुकानों में चेहरा ढककर आने वाले ग्राहक-Fully Covered Customers प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी-Security Will Improve, बल्कि कानून-प्रशासन-Law Enforcement के लिए भी संदिग्धों की पहचान करना आसान होगा।

अशोक कुमार वर्मा ने सभी ग्राहकों से अपील की है कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल-Security Protocol का पालन करें और दुकान में प्रवेश करते समय अपना चेहरा खुला रखें।

देश में पहली पहल

यह कदम भारत में ज्वेलरी मार्केट-Jewelry Market में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में पहली बार उठाया गया है। पहले इस तरह की नेशनल लेवल पहल-National Level Initiative किसी राज्य में नहीं हुई थी।

व्यापारी मानते हैं कि यह नियम केवल सुरक्षा-Safety और संदिग्ध पहचान-Identification of Suspects के लिए है, और किसी भी धार्मिक-Religious या व्यक्तिगत-Individual भावना को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं है।

आपके अनुसार बिहार में यह नियम क्यों लागू किया गया?

A) धार्मिक भावनाओं का सम्मान
B) सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना
C) कीमतें नियंत्रित करना
D) व्यापार बढ़ाना

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