
देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है, अगर आपका कोटेदार (Ration Card Dealer) राशन देने में आनाकानी करता है या तौल में हेराफेरी (घटतौली) कर रहा है, तो अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, सरकार ने राशन की चोरी रोकने और लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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घटतौली पर यहाँ करें ‘स्ट्राइक’, तुरंत होगा एक्शन
अक्सर देखा जाता है कि कोटेदार प्रति यूनिट कुछ ग्राम राशन कम कर देते हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप इन माध्यमों से अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुँचा सकते हैं:
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: केंद्र सरकार के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1967 या 1800-180-0150 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऑनलाइन शिकायत: उत्तर प्रदेश के लाभार्थी fcs.up.gov.in जैसे अपने राज्य के आधिकारिक खाद्य पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- अधिकारियों से संपर्क: यदि कोटेदार की मनमानी जारी रहती है, तो तहसील स्तर पर एसडीएम (SDM) या जिला मुख्यालय पर जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) को लिखित शिकायत दें। आपकी शिकायत पर कोटेदार का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है।
जान लीजिए अपना सही कोटा, वरना होगा नुकसान
भ्रम की स्थिति में अक्सर लोग कम राशन लेकर घर लौट आते हैं। साल 2026 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत राशन का मानक इस प्रकार है:
- आपके राशन कार्ड में जितने सदस्य (यूनिट) दर्ज हैं, उन सभी को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। (उदाहरण: यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, तो कुल 25 किलो राशन)।
- इस श्रेणी के गरीब परिवारों को यूनिट की संख्या से इतर, प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलना अनिवार्य है।
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2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना की अवधि को दिसंबर 2028 तक के लिए विस्तारित कर दिया है, इसका अर्थ है कि साल 2026 में भी लाभार्थियों को अनाज के लिए एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई कोटेदार राशन के बदले पैसों की मांग करता है, तो यह दंडनीय अपराध है।
राशन लेते समय ई-पॉस (e-POS) मशीन से निकलने वाली पर्ची को जरूर देखें और सुनिश्चित करें कि पर्ची पर दर्ज मात्रा और आपको मिले राशन का वजन बराबर हो। जागरूक बनें और अपने अधिकार का पूरा लाभ उठाएं।
















