दिल्ली में पुराने ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटाने का शानदार मौका आ गया है। अगर आपकी बाइक या कार पर बकाया ई-चालान हैं, तो 10 जनवरी 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत आपकी मुश्किल हल कर सकती है। यहां कई मामलों में जुर्माना आधा या पूरी तरह माफ हो जाता है। PUC वाले चालान पर छूट न मिलेगी, लेकिन बाकी उल्लंघनों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल।

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लोक अदालत की तारीख और जगह
10 जनवरी 2026 को दिल्ली के हर जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत चलेगी। यहां पुराने ट्रैफिक चालानों की तेज सुनवाई होगी। कुल 1.80 लाख चालान निपटाए जाने हैं, जिसमें एक दिन में 45 हजार शामिल होंगे। जल्दी एक्शन लें, वरना जगह भर जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है। 5 जनवरी सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं, चालान नंबर डालें और आवेदन भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन मिलेगा, जो कोर्ट में काम आएगा। देर न करें, सीटें लिमिटेड हैं।
किन चालानों पर राहत मिलेगी
लोक अदालत छोटे-मोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए वरदान है। बिना हेलमेट चलाने, सीटबेल्ट न लगाने, गलत पार्किंग, सिग्नल ब्रेक करने या इंश्योरेंस एक्सपायर होने जैसे मामलों में जुर्माना कम या माफ हो सकता है। उदाहरण के लिए, 500-5000 रुपये वाले चालान अक्सर नाममात्र राशि में सेटल हो जाते हैं। यह सब समझौते से होता है, इसलिए मौके का फायदा उठाएं।
PUC और गंभीर मामलों पर सख्ती
PUC न होने पर 10,000 रुपये का चालान पूरी तरह भरना पड़ेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह शराब पीकर ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या हिट एंड रन जैसे सीरियस केस लोक अदालत से बाहर रहेंगे। इन्हें रेगुलर कोर्ट में ही सुलझाना होगा।
जरूरी कागजात ले जाना न भूलें
सुनवाई से पहले टोकन लें। इसके लिए चालान कॉपी, वाहन RC, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार या वोटर आईडी साथ रखें। कोर्ट पहुंचकर मौके पर पेमेंट कर केस बंद करवा लें।
दिल्ली में लाखों चालान बाकी पड़े हैं। यह लोक अदालत उन्हें क्लियर करने का आसान रास्ता है। आज ही चेक करें और रजिस्टर करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन पुराने बोझ से मुक्त हो जाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक साइट्स देखें।
















