
निजी बचत खाते (Saving Account) में पैसा रखने वाले करोड़ों खाताधारकों के लिए साल 2026 में टैक्स के नियमों को समझना बेहद जरुरी है, अगर आप भी अपने बैंक ब्याज पर मिलने वाली कमाई को लेकर निश्चिंत हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
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10,000 रुपये तक का ब्याज है टैक्स फ्री (Section 80TTA)
इनकम टैक्स कानून की धारा 80TTA के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से मिलने वाला 10,000 रुपये तक का वार्षिक ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यदि आपकी ब्याज आय इससे ₹1 भी ऊपर जाती है, तो अतिरिक्त राशि पर आपके मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगेगा।
वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत (Section 80TTB)
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा काफी अधिक है, धारा 80TTB के तहत उन्हें 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता, खास बात यह है कि इसमें बचत खाते के साथ-साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) से मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।
‘नई टैक्स व्यवस्था’ (New Tax Regime) वालों के लिए झटका
अगर आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) चुनी है, तो सावधान हो जाएं! नई व्यवस्था में धारा 80TTA और 80TTB के तहत मिलने वाली यह ₹10,000 या ₹50,000 की छूट उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में बचत खाते से मिलने वाला पूरा ब्याज आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा।
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क्या सेविंग अकाउंट पर TDS कटता है?
आमतौर पर बैंक बचत खाते (Savings Account) के ब्याज पर TDS (Tax Deducted at Source) नहीं काटते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह टैक्स फ्री है, यह करदाता की जिम्मेदारी है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय ‘Income from Other Sources’ हेड में इस ब्याज आय को दिखाए।
कैसे बचाएं टैक्स?
- फॉर्म 15G/15H: यदि आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स फ्री सीमा से कम है, तो आप बैंक में Form 15G/15H जमा कर सकते हैं।
- टैक्स व्यवस्था का चुनाव: टैक्स फाइल करने से पहले गणना करें कि पुरानी व्यवस्था बेहतर है या नई।
2026 में टैक्स बचत के लिए अपनी ब्याज आय का सही हिसाब रखना अनिवार्य है, अधिक जानकारी के लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
















