
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘धन लक्ष्मी योजना’ के क्रियान्वयन में तेजी ला दी है, इस योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और शादी तक के लिए आर्थिक कवच प्रदान कर रही है, यदि आपके घर में भी बेटी ने जन्म लिया है, तो आप इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
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क्या है धन लक्ष्मी योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में लिंगानुपात में सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है, 2026 के आंकड़ों के अनुसार, सरकार इस योजना के जरिए गरीब परिवारों पर बेटियों की पढ़ाई और परवरिश का बोझ कम कर रही है।
पात्रता की शर्तें: किन्हें मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक परिवार का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
- बेटी का जन्म पंजीकरण (Birth Registration) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार बेटी का पूर्ण टीकाकरण होना आवश्यक है।
- लाभ जारी रखने के लिए बेटी का स्कूल में नामांकन जरूरी है।
- मुख्य बीमा राशि प्राप्त करने के लिए बेटी का 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना अनिवार्य है।
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जरूरी दस्तावेज (Checklist)
आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक (बेटी या माता के साथ संयुक्त खाता)
- टीकाकरण कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सरकार ने 2026 में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है:
- सबसे पहले छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- होमपेज पर ‘धन लक्ष्मी योजना आवेदन’ के लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ‘एप्लीकेशन आईडी’ मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो अपने क्षेत्र के नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर भी मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अधिक विवरण के लिए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का अवलोकन करें।
















